इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के पासवर्ड देने की शर्त पर मिली अग्रिम जमानत

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस देव नारायण मिश्रा की एकलपीठ ने बलात्कार के अपराध में इंजीनियर को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पासवर्ड जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि अंतरंग तस्वीर भी पीडिता व जांच एजेंसी के सुपुर्द करे।

भोपाल निवासी तेज नारायण शर्मा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि पीडिता व उसके बीच साल 2006 से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। दोनों बालिग और इंजीनियर के पद पर अलग-अलग संस्थाओं में कार्यरत है। दोनों के बीच वर्ष 2010 से 2018 तक सहमति से संबंध स्थापित हुए है। वह साल 2018 में बैंगलोर में काम कर रहा था और इस दौरान उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पीडिता के द्वारा 6 साल बाद दिसम्बर 2024 में महिला थाना भोपाल में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है।

पीडिता व सरकार की तरफ से अग्रिम जमानत आदेवन का विरोध करते हुए कहा गया कि शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने 10 वर्षों तक पीड़िता की निजता का उल्लंघन किया है। आरोपी ने बार-बार शादी का वादा किया था। आरोपी ने पीडिता की आपत्तिजनक तस्वीर भी अपने दोस्तों के साथ साझा की है। शादी से इंकार करने पर पीड़ित ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों 2010 से 2018 तक लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे। दोनों अलग-अलग स्थानों पर सेवारत थे, लेकिन तब निजता के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। एकलपीठ ने अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करते हुए आवेदक को निर्देश दिये है कि उसके पास उपलब्ध दस्तावेज और अंतरंग तस्वीरें जांच एजेंसी और पीड़िता को सौंपेगा। इसके अलावा अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के पासवर्ड भी जांच एजेंसी को सौंपेगा। जांच एजेंसी डिजिटल परिधीय उपकरणों से डेटा प्राप्त करने के बाद आवेदक के सभी गैजेट वापस कर देगी।

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