नवभारत न्यूज,
बुरहानपुर। 13 वर्ष की नाबालिक लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाले दूष्कर्मि पिता को धारा 5/ 6 पॉक्सो एक्ट आजीवन कारावास एवं 3000 रूपयें अर्थदण्ड से दंडित किया गया । प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट / तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपी पिता को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट आजीवन कारावास एवं 3000 रूपयें अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
विशेष लोक अभियोजक/ अतिण् जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया किए अभियोक्त्री ने दिनांक 28/04/24 थाना खकनार अपने पडोसी महिला के साथ उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसकी माता अपने पिता की मारपीट से परेशान होकर उसके मामा के घर चली गयी थी। अभियोक्त्री अपने से छोटे दो भाई एवं आरोपी पिता के साथ रहती थी। अभियोक्त्री की मॉ के घर से जाने के बाद से आरोपी पिता रात के समय अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करता था।
घटना दिनांक 24/04/2024 को रात 08.00 बजे अभियोक्त्री के दोनो छोटे भाई घर के बाहर सो रहे थे तथा आरोपी पिता घर के अंदर सो रहा था अभियोक्त्री के आरोपी पिता ने उस रात भी अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पिता द्वारा रोज.रोज दुष्कर्म करने से परेशान होकर अभियोक्त्री ने उक्त घटना अपने पडोस में रहने वाली महिला को बतायी। अभियोक्त्री की सूचना पर थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 312/24 अंतर्गत धारा 376, 376,2,एन, 506 भादवि एवं धारा 5एल,5एन ,6 पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान.न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजकध्अतिण् जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी पिता धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।