अदालत ने दोनों आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर। रांझी क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतारने वाले दो आरोपी शुभम कुशवाहा व सचिन पटेल को अदालत ने दोषी पाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष का कठिन कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुखलाल मार्को ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि पुलिस को रांझी पुरानी मोहनिया निवासी नरेन्द्र सिंह उर्फ हब्बा ने बताया कि उसके मामा का लडक़ा साहित 9 सितंबर 2023 की सुबह करीब दस बजे गो के लिये निप्पल लेने झण्डा चौक गया था। जिसके साथ अजय कोल भी था। कुछ देरबाद अजय भागते हुए आया और बताया कि साहिल को शुभम कुशवाहा व सचिन पटेल ने चाकू मारते हुए खदेड़ रहे है। जिसके बाद फरियादी अपने अन्य साथियों के साथ सिद्वबाबा के पास पहुंचा। जहां साहिल खून से लथपथ पड़ा था और समीप ही दोनों आरोपी चाकू लिये खड़े थे, साहिल के दाये पैर की जांघ में गंभीर चोट थी। जिसे सिविल अस्पताल रांझी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत पर रांझी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।