
चरित्र संदेह पर पत्नी की थी हत्या
जबलपुर। चरित्र संदेह पर पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी पति उमेश उर्फ पिंकेश झारिया को पाटन न्यायालय ने दोषी करा दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत ने आरोपी उमेश उर्फ पिंकेश को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि कटंगी थानातंर्गत ग्राम बोरिया में 29 वर्षीय उमेश उर्फ पिंकेश पिता लटोरीलाल झारिया ने अपनी पत्नी आरती की 10 अगस्त 2021 को मारपीट कर धारदार हथियार से हमला हत्या कर दी थी और दरवाजा बाहर से बंद कर भाग गया। मृतिका के पिता भीखम मेहरा की शिकायत पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी पति को उक्त सजा सुनाई।
