याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी जागेश्वर अवस्थी की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे व निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि बैंक प्रबंधन ने आठ अक्टूबर 2024 को याचिकाकर्ता ब्रांच मैनेजर का स्थानांतरण हेड आफिस स्टोर स्टेशनरी से गोसलपुर ब्रांच किया गया। इसके दो माह बाद दो जनवरी 2025 को पुन: नियम विरुद्ध तरीके से गोसलपुर से हेड आफिस कर दिया गया। दलील दी गई कि ब्रांच में पदस्थ क्लर्क को उसका प्रभार दे दिया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
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