भेड़ाघाट क्षेत्र के एक परिवार पर हमला कर हत्या करने मामला
जबलपुर: भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में एक अजजा वर्ग के परिवार पर प्राणघातक हमला कर एक युवक की हत्या करने के आरोपी पिता, दो पुत्र सहित पांच को अदालत ने दोषी करार दिया है। एससी एसटी के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम पथरौरी निवासी अजजा वर्ग के ठाकुर परिवार के सदस्यों पर 11 जून 2022 की शाम को जानलेवा हमला हुआ था। उक्त हमले में करन ठाकुर की मौत हो गई थी।
पुलिस ने इस मामले में कल्लू पटेल, उसके पुत्र शुभम उर्फ शिवम और सत्यम पटेल, नीलेश पटेल, राहुल पटेल और भगवती बाई पटेल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई दौरान आरोपी भगवती बाई के खिलाफ आरोप साबित न होने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त करते हुए शेष आरोपियों को उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पैरवी की।
