
नवभारत न्यूज
रीवा, 16 जनवरी, नशीली कफ सिरफ के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस केशव सिंह के न्यायालय द्वारा आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है. मामले में एक आरोपी फरार है.
अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शुभम श्रीवास्तव उर्फ सत्यम पिता सत्यप्रकाश श्रीवास्तव उम्र 23 वर्ष निवासी तरहटी मोहल्ला थाना सिटी कोतबाली एवं आरोपी अरुणेश तिवारी पिता रघुवंश प्रसाद तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पो.तिउनी थाना मनगवां जिला रीवा हाल पता निराला नगर रीवा के विरुद्ध विचाराधीन प्र.में आरोपी शुभम श्रीवास्तव उर्फ सत्यम के विरुद्ध विचारण दौरान अपराध प्रमाणित पाये जाने पर धारा 8 (सी) 21 (वी) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर आरोपी को जेल भेजा गया. आरोपी अरुणेश तिवारी 22.2.23 से फरार है, सिविल लाइन पुलिस को 22 जून 2016 को सूचना मिली थी कि आरोपी बस स्टैण्ड में नशीली कफ सिरफ लेकर बैठे है. यात्री प्रतीक्षालय के पास मुखविर के बताये अनुसार नीलेरंग की एक्टीवा में दो व्यक्ति बैठे दिखे जिसमें पीछे बैठा व्यक्ति हांथ में सफेद बोरी लिये दिखा जिसे तत्काल घेरावंदी कर दोनो पकड़ा गया था. प्रकरण दर्ज करने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था.
