अवैध रूप से नियम के विपरित लगा रखा था
इंदौर: नगर निगम ने आज पंजाब ज्वेलर्स का अवैध होर्डिंग हटाने की कारवाई की. निगम द्वारा जारी जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उक्त कारवाई की गई है. पंजाब ज्वेलर्स द्वारा बिना अनुमति के 1500 वर्गफीट का अनाधिकृत रूप होर्डिंग्स लगाया गया था. निगम ने होर्डिंग्स को नोटिस जारी कर जुर्माने की राशि भरने का कहा था.नगर निगम ने अवैध रूप से प्रदर्शित विज्ञापन के खिलाफ कारवाई शुरू कर दी है. आज निगम ने मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के उल्लंघन के विरुद्ध रेसकोर्स रोड 56 दुकान के पास स्थित पंजाबी सराफ ज्वलेर्स का अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड हटा दिया.
पंजाबी सराफ ज्वेलर्स ने मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के विपरित 56 दुकान रेसकोर्स रोड पर लगभग 1500 वर्गफीट पर विज्ञापन प्रदर्शित किया. साथ ही विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के साथ निगम को राजस्व हानि पहुंचाई. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के अधीन अनाधिकृत विज्ञापन का एक साल की अवधि में 10 रू. प्रति वर्गफीट और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़कर जुर्माने का नोटिस जारी किया था। उक्त नियम के अनुसार एक साल की राशि 54,75,000/- एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि 9,85,500/- सहित कुल 64,60,500/- लाख रुपए जमा कराने का नोटिस दिया था। साथ ही अवैध विज्ञापन बोर्ड को तत्काल हटाने का कहा था.
राशि जमा नहीं करने पर की कार्रवाई
पंजाबी सराफ ज्वलेर्स 1 बी रेसकोर्स रोड 56 दुकान के पास द्वारा बकाया राशि मेंजमा नही करने पर आज निगम मार्केट विभाग ने विज्ञापन बोर्ड हटाने की कारवाई कर दी गई. कार्रवाई के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, सहायक रिमूव्हल बबलु कल्याणे, सहायक राजस्व अधिकारी अबीर रेवाल, शेलेष कुमार, ऋषि दुबे, अभय कुमार त्रिपाठी, अनुराग दुबे व मार्केट विभाग के कर्मचारी मौजूद थे.
