
नवभारत,दमोह. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदन समय-सीमा बाह्य लंबित होने के आरोप में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 08 तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये हैं। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा समय-सीमा बाहृय लंबित प्रकरणों के संबंध में अपना उत्तर 07 दिवस में प्रस्तुत किये जायें। निर्धारित समय-अवधि में उत्तर प्रस्तुत न करने/उत्तर समाधानकारक न पाये जाने की दशा में संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में वर्णित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई करते हुये शास्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे।
*इन्हें जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र*
तहसीलदर दमोह तथा तहसीलदार दमयंतीनगर व नायब तहसीलदार मण्डल हिरदेपुर रॉबिन जैन, तहसीलदार तेंदूखेड़ा विवेक व्यास, तहसीलदार पटेरा शैलेन्द्र बिहारी शर्मा, नायब तहसीलदार मण्डल कुम्हारी राजेश कुमार सोनी, तहसीलदार पथरिया व नायब तहसीलदार मण्डल सदगुवां दीपा चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार मण्डल तेजगढ़ चंद्र शेखर शिल्पी, नायब तहसीलदार मण्डल अभाना सुरेखा यादव व नायब तहसीलदार मण्डल हिण्डोरिया प्रीतम सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है।
