पन्ना ब्यूरो
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि दिनांक 03 दिसंबर 2020 को आवेदक कौशल कुमार गुप्ता पिता एस0एल0 गुप्ता निवासी आदर्श कालोनी कटनी ने अनावेदक के विरूद्ध एक शिकायत पत्र मय सहमति पत्र के रिश्वत मांग संबंधी इस आशय का पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था कि ग्राम विसानी के पटवारी मुन्नालाल अहिरवार द्वारा उसके मित्र राजेन्द्र सिंह चौबे के नाम की जमीन का नामांतरण करने के एवज में उससे 90000/- रूपये की रिश्वत की मांग की गई। आवेदक, पटवारी मुन्नालाल को रिश्वत देना नहीं चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। बाचतीत के दौरान अनावेदक आवेदक से 90,000/- रूपये की मांग की और 20,000/- रूपये तत्काल मौके पर ले लिये। ट्रांसक्रिप्ट तथा आवेदक के शिकायत पत्रों से अनावेदक द्वारा रिश्वत मांग किया जाना प्रथम दृष्टया पाये जाने पर अनावेदक पटवारी मुन्नालाल अहिरवार के विरूद्ध अपराध धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संशोधित अधिनियम-2018 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए संदीप कुमार पांडेय, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्काे एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी- मुन्नालाल अहिरवार को क्रमशः धारा- 7 भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के आरोप में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।