अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है। आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार चायनीज मांझा का विक्रय नहीं कर सकेगा। आदेश में इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सभी प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
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17 दिनों के अंदर निकले दो परीक्षा परिणाम
Fri Jan 10 , 2025
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email रादुविवि में तृतीय सेमेस्टर 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित जबलपुर: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा एम.काम. तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2024 एवं एम.ए. एप्लायड साइकोलाजी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि एम.काम. […]

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