शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले 19 आरोपियों को 2 वर्ष का कारावास

खरगोन। मोहन टॉकिज क्षेत्र में लडका- लड़की को बंधक बनाने के दौरान कार्रवाई के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, झूमाझटकी करने के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 19 आरोपियों को 2- 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। प्रकरण के पैरवीकर्ता अधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खरगोन थाने पर पदस्थ आरक्षक भरत 05मई2018 को सायं 6 बजे से रात्री 12 बजे तक मोहन टॉकिज पॉइंट पर ड्यूटी कर रहा था, इसी दौरान सूचना मिली की जमात खाने में एक लडका एवं लडकी को कुछ लोग लाये है, जिसके चलते करीबन 30.40 लोगों की भीड इकठ्ठा हो गई। सूचना पर कोतवाली सहित यातायात थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। आरक्षक भरत जमात खाने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात था, जिसके साथ वहां मौजूद लोगों ने मारपीट कर झुमाझटकी की, जिससे वायरलेस भी टूट गया। भीड़ से बचकर आरक्षक थाने पहुंचा, जहां मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शासकीय कार्य करने में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर जांच उपरांत अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण उपरांत न्यायाधीश राज पांडे ने 19 आरोपियों को 2-2 वर्ष के कारावास से दंडित किया।

इन्हें सुनाई सजा

जाकिर उर्फ भुरू पिता अब्दुल कादर बगवान निवासी.जिलानी नगर, माईन पिता अनवर खान, अनस पिता युनुस खान दोनों निवासी.तिरूपति पेट्रोल पंप के सामने बिस्टान रोड खरगोन, वलीउल्ला पिता नसरूल्ला खान निवासी.मोहन टॉकिज के पीछे खरगोन, इरफान उर्फ बाबू पिता अब्दुल गफफार खान निवासी.मकबूल की बाड़ी काजीपुरा खरगोन, इमरान उर्फ अफजल पिता मुबारिक खान निवासी.कुम्हारवाड़ा हा.मु संजय नगर खरगोन, अब्दुल हमीद पिता मुन्ना खान निवासी.राजेन्द्र नगर खरगोन, आवेश पिता शरीफ निवासी.खडकपुरा, समीउल्ला पिता नसरूल्ला निवासी.कुम्हारवाडा, दानिश उर्फ गोलु पिता नासिर निवासी.गुलशन नगर, समीर उर्फ झण्डा पिता शफी खान निवासी. रंगरेजवाड़ी, अफजल पिता अशरफ निवासी.गुलशन नगर, इकबाल पिता अ. रसीद निवासी.रंगरेजवाडी, शहजाद पिता कययूम निवासी. खसखसवाड़ी, यासिर पिता मो. इब्राहिम निवासी.अंजुमन नगर, इस्माईल पिता हबीब निवासी.सहकार नगर, अल्ताफ पिता जाकिर खान निवासी.मियामान मोहल्ला, वारिस पिता गुल मोहम्मद खान निवासी.कुम्हारवाड़ा, अब्दुला पिता हबीब सुरूर निवासी मोहम्मदी कॉलोनी बिस्टान रोड़ को दो.दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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