बड़वानी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अपने फैसले में आरोपी डॉ कार्तिक चंद्र मंडल उर्फ मीनल पिता पूर्णचंद्र निवासी 24 परगना पश्चिम बंगाल को 3 वर्ष का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की। उन्होंने बताया कि आरोपी पलसूद में कई सालों से क्लीनिक संचालित कर डॉक्टरी कर रहा था। इसी दौरान वह लोगों का विश्वास जीतकर गिरवी गांठें का काम करने लगा। 24 अप्रैल 2020 से 8 जुलाई 2020 के मध्य उसने ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय के लोगों को आवश्यकता पडऩे पर 2 रूपए सैकड़ा पर रकम गिरवी रखी और रकमें व रूपए उधार लेकर फरार हो गया। आरोपी द्वारा 18 किलो 500 ग्राम चांदी तथा 70 ग्राम सोना लोगों की गिरवी रख तथा लाखों रुपए उधार लेकर फरार होने का आरोप है। आरोपी के विरुद्ध शिकायत पर पुलिस पलसूद ने प्रकरण दर्ज किया। आरोपी के विरुद्ध शासन द्वारा अपने साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर अभियोजक ने न्यायालय में प्रकरण सिद्ध किया गया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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