उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 17 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को दिए नोटिस

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (वार्ता) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण के नियम कायदों के उल्लंघन के आरोप में डारेक्ट सेलिंग कारोबार करने वाली 17 फर्मों को नोटिस जारी किया है जिनमें से से 13 संस्थाओं के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू की गयी है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन संस्थाओं को उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के तरह नोटिस दिए गए हैं। इन फर्मों विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (क्यूनेट ग्रुप, हांगकांग की एक उप-फ्रैंचाइज़ी), ट्रिप्टेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरियंस ग्लोबल मार्केटिंग प्रा. लि., जेनेसा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड,ऑर्गोलाइफ सॉल्यूशंस प्रा.लि, ओरिफ्लेम इंडिया प्रा. लि, जंक्चर मार्केटिंग प्रा. लि, वोल्टे मार्केटिंग प्रा. लि, प्रीत लाइफ केयर प्रा. लि. एनरूट्स होराइजन प्रा. लि, ई बायोटोरियम नेटवर्क प्रा. लि, मेघदूत मार्केटिंग प्रा. लि, सुई धागा लाइफस्टाइल प्रा. लि, विनमर्ग बिजनेस प्रा. लि, आयुष्रत्ना नेचुरल हर्बल प्रा. लि, बायोथॉन लाइफकेयर प्रा.लि, ओकफ्लिप इंडिया प्रा. लि के नाम शामिल हैं।

अभी तीन संस्थाओं से नोटिस के जवाब नहीं मिले हैं। बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत सीसीपीए ने प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों को विनियमित करने और प्रासंगिक कानूनी ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने इस संबंध में इन प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं की वेबसाइटों की सावधानीपूर्वक जांच की है।

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 का उद्देश्य प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिससे उपभोक्ता पूरी जानकारी के आधार पर खरीद का निर्णय ले सकें। इसके अतिरिक्त, ये नियम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 सहित अन्य विनियामक ढाँचों के पूरक हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को और मजबूत करते हैं।

बयान में कहा गया है कि कुछ धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएँ अवैध पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष बिक्री मॉडल का दुरुपयोग करती हैं। ये संस्थाएँ अक्सर दूसरों को भर्ती करने के लिए उच्च कमीशन, विदेश यात्राएँ, उद्यमिता, उच्च रिटर्न और समृद्ध भविष्य के अवास्तविक वादे करती हैं, जो उपभोक्ता विश्वास और स्थापित कानूनों का उल्लंघन करती हैं, जिससे उपभोक्ता धोखाधड़ी वाले पिरामिड और मनी सर्कुलेशन योजनाओं के संपर्क में आ जाते हैं।

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