रीवा:मऊगंज जिले के नई गड़ी ब्लाक में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक को विद्यार्थी की मौत की झूठी जानकारी का हवाला देने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कदाचरण का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है.जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता द्वारा कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया है कि हीरालाल पटेल प्राथमिक शिक्षक शा०प्रा०पा०चिगिरका टोला संकुल शा०उ०मा०वि० बालक नईगढी विकासखण्ड नईगढी जिला मऊगंज द्वारा विद्यालय के आदेश पुस्तिका में इस आशय का लेख किया गया है कि मैं हीरालाल पटेल प्राथमिक शिक्षक 01 बजे जीतेन्द्र कोरी पिता राम सरोज कोरी का देहान्त हो जाने के कारण मै दाह संस्कार में जा रहा हूँ। यह जीतेन्द्र कोरी मेरे विद्यालय में कक्षा 03 का नियमित छात्र है।
“विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नईगढी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक नईगढी द्वारा 03 दिसम्बर को जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र जिला रीवा के माध्यम से प्रेषित पंचनामा प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्र श्जीतेन्द्र कोरी पिता राम सरोज कोरी आज भी जीवित है।श्री पटेल प्राथमिक शिक्षक द्वारा जीवित छात्र को मृत घोषित कर विद्यालय से अनुपस्थित रहे।
संबंधीजन का उक्त कृत्य से शासकीय कार्य एवं विद्यालय संचालन के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होती है। जो म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतः हीरालाल पटेल प्राथमिक शिक्षक शा० प्रा०पा० चिगिरका टोला संकुल शा०उ०मा०वि० बालक नईगढी जिला मऊगंज को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मऊगंज जिला मऊगंज नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में सम्बंधीजन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।