बिना लाइसेंस सर्टिफिकेट के मिला बीज का भंडारण
5 विक्रेताओं के यहां कृषि विभाग की दाबिश, बिक्री पर रोक, नोटिस
जबलपुर: किसानों को मिलने वाले बीज और बोवनी के समय लगने वाली सामग्री पर भी धांधली शुरू हो चुकी है। जिसके चलते किसानों को कई जगह बिना बिल के सामग्री दी जा रही है तो कहीं पर बिना लाइसेंस सर्टिफिकेट के ही विक्रेताओं के यहां बीज का भंडारण पाया गया है। जिस पर कृषि विभाग द्वारा दाबिश देकर जांच की गई। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर 5 विक्रेताओं की बिक्री पर रोक लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब भी मांगा है।
जानकारी के अनुसार कृषि उप संचालक डॉ एस के निगम ने बताया कि विकासखण्ड पाटन के बीज आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि हरिओम ट्रेडर्स, प्रशांत बीज भण्डार, अरविन्द बीज भंडार, पारस बीज भंडार एवं किसान एग्रोसीड्स पाटन में लायसेंस में बिना जुड़े प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के बीज का भण्डारण पाया गया, जिस पर उर्वरक निरीक्षक द्वारा बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए सभी विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस का समय दिया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, पंकज श्रीवास्तव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पाटन एवं कृषि विस्तार अधिकारी जे.पी.त्रिपाठी उपस्थित रहे।
जांच करने बीज के लिए सैंपल
कृषि अधिकारियों का कहना है कि स्पष्टीकरण का जवाब समय सीमा में नहीं दिए जाने एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही उपसंचालक कृषि को प्रस्तावित की जाएगी। इसी अलावा अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों से गुणवत्ता परीक्षण के लिए बीज के नमूने जांच के लिए गए हैं। जिन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया है।