जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के परिपत्रों व हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की रोशनी में याचिकाकर्ता अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार हैं। इस सिलसिले में जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन के अलावा आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र भेजे गए। लेकिन कोई नतीजा न निकलने के कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों और विहित प्रावधान पर गौर करने के बाद राहतकारी आदेश दिये।
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Tue Dec 3 , 2024
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