सेवानिवृत्त कर्मियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ देने के निर्देश

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में सेवानिवृत्त कर्मियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये है। इसके अंतर्गत कटनी निवासी 83 वर्षीय गौरीशंकर असाटी को 20 प्रतिशत, 86 वर्षीय जेपी गुप्ता को 30 प्रतिशत और 83 वर्षीय सीएम त्रिपाठी को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने कहा है।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पद्मावती जायसवाल ने पक्ष रखा।

जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के परिपत्रों व हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की रोशनी में याचिकाकर्ता अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार हैं। इस सिलसिले में जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन के अलावा आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र भेजे गए। लेकिन कोई नतीजा न निकलने के कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों और विहित प्रावधान पर गौर करने के बाद राहतकारी आदेश दिये।

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