पटना 30 नवंबर (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लाखों रुपये के धन शोधन मामले में आज पिता-पुत्र के खिलाफ बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
ईडी ने यह आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग (पीएमएल) एक्ट की अलग अलग धाराओं में भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र स्थित जमालदीपुर गांव निवासी निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल और उसके पुत्र राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश मंडल के खिलाफ दायर किया है।
आरोप के अनुसार, आरोपित पिता पुत्र ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन के शोधन के लिए 62 लाख 36 हजार 769 रुपये की अचल संपत्तियां अर्जित की थी।