हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जबलपुर। किसान रैली में दिल्ली जा रहे बरगी विस्थापित संघ के अध्यक्ष व कार्यकर्तााओं की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उक्त गिरफ्तारी कों अवैध बताते हुए दो लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले में राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
यह मामला बरगी विस्थापित संघ के राजकुमार सिन्हा, रामरतन यादव, अमरदीप सिंह, अमित पाण्डेय और संजय सेन की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि जबलपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से उनके साथी विगत 13 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किसान रैली में शामिल होने जा रहे थे। जिस पर विभिन्न थाना पुलिसों ने उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया कि शामिल होने के लिए वे लोगों को सार्वजनिक रूप से भडक़ाकर शांति भंग कर रहे थे। आरोप है कि जानबूझकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा गया। इस गिरफ्तारी को अवैध बताकर उसकी जांच कराने और दो लाख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने की मांग याचिका में की गई है। मामले में गृह सचिव, डीजीपी, जबलपुर एसपी, गोरखपुर, रांझी एसडीओं व तिलवारा, गोराबाजार, गढ़ा और गोरखपुर थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।