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दमोह। न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता द्वारा वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक व चौकीदार सहित वेयरहाउस के प्रोपराइटर और गोदाम मालिक प्रतिनिधि द्वारा शासकीय धान में वजन बढ़ाने व स्टॉक मिलाने के लिए रेत मिलाकर वेयरहाऊस में रखकर शासन को 28 लाख 38 हजार 292 रुपए की क्षति देने वाले जिला जेल में बंदी गोदाम मालिक प्रतिनिधि व वेयरहाउसिंग के चौकीदार की जमानत शासन को की गई क्षति और आर्थिक अनियमितता को देखते हुए निरस्त कर दी हैं. शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई. मामला इस प्रकार है दिनांक 1 अप्रैल 2023 को प्राप्त शिकायत के आधार पर म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ग्राम पंचायत कंजई मानगढ़ में स्थित नव ज्योति वेयरहाउस में रखी शासकीय धान का निरीक्षण किया. जांच में प्रथम दृष्टया गोदाम में स्टॉक में कमी पाई गई व धान की मात्रा की पूर्ति के लिए धान के बोरों में वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक आरएम श्रीवास्तव, चौकीदार कम हेल्पर रेवाराम पटेल, नवज्योति वेयरहाउस की प्रोपराइटर मीनारानी राय व गोदाम मालिक प्रतिनिधि मौसम राय द्वारा शासकीय धान के बोरो में धान के साथ रेत भरकर 14 सौ क्विंटल की पूर्ति बनाकर शासन को 28 लाख 38 हजार 292 रुपए की क्षति पहुंचाई है. थाना जबेरा में आरोपित मौसम राय को 12 अगस्त 2024 एवं आरोपी चौकीदार रेवाराम को दिनांक 6 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. न्यायालय द्वारा आरोपी मौसम राय व रेवाराम पटेल की जमानत में सुनवाई करते हुए आरोपितों के कृत्य को शासकीय धान का वजन बढ़ाने के लिए उसमें रेत मिलाकर आपराधिक न्यास भंग कर शासन को 28 लाख 38 हजार 292 रुपए की क्षति कर आर्थिक अनियमित करने के गंभीर आरोप में आरोपितों की संलिप्त को देखते हुए जमानत निरस्त कर दी.