हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक कर्मी के मामले में दिये निर्देश
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायसेन के ब्रांच मैनेजर को पूर्व आदेश के अंतर्गत याचिकाकर्ता कर्मचारी को वेतन भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले में स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न होने पर बैंक के ब्रांच मैनेजर को हाजिर होने के निर्देश दिये जाएंगे।यह मामला रायसेन निवासी रामचरण की ओर से दायर किया गया हे। जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने सात फरवरी 2022 को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को वेतन भुगतान किया जाए।
इस आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता 1989 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है। उसने नियमितिकरण के लिए 2019 में हाईकोर्ट की शरण ली थी। जिस पर न्यायालय ने नोटिस जारी किये थे। आरोप है कि जिसके बाद शाखा प्रबंधक ने याचिकाकर्ता को धमकी दी कि याचिका वापस लो अन्यथा सेवा से पृथक कर देंगे। हाईकोर्ट ने आवेदक की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिये थे। जिसके बाद याचिकाकर्ता का वेतन रोक दिया गया। जिस पर पुन: हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।