झाबुआ। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अवैध सुदखोरी में लिप्त अपराधियो पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे एवं एसडीओपी रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राणापुर दिनेश रावत द्वारा प्रभावी कार्यवाही की। जिसमें बताया गया कि फरियादी झीगुं पिता पाना डामोर 55 साल नि. बुधाशाला द्वारा अपने पुत्र की शादी के लिए गांव के व्यक्ति रतन पिता पांगु मंडोड व पांगु पिता मानसिंह मंडोड़ नि. बुधाशाला से 1,50,000 रुपये बगैर लायसेंस के ऊंची ब्याज दर से उधार लिए गए थे, जिसका अधिक ब्याज लगाकर ऋणदाताओं द्वारा दी गई रकम के 10 गुना से भी अधिक 24 लाख रुपये की मांग की गई, फरियादी द्वारा रुपये नही देने पर सूदखोरों ने फरियादी की जमीन पर कब्जा कर लिया एंव रुपये पैसो के लिये अश्लील गालिया देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में फरियादी द्वारा एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपीगण रतन पिता पांगु मंडोड एवं पांगु पिता मानसिंह मंडोड के विरुद्व थाना राणापुर पर अपराध क्रमांक 642/2024 धारा 296,351(2),119(1) बीएनएस एवं 3/4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधि. का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। चुंकि जिले की भोली-भाली जनता बैंक की कागजी प्रक्रियाओं से ज्यादा परिचित नहीं है इसका लाभ सुदखोर उठाने का प्रयास करते हैं व जनता को ब्याजखोरी के चंगुल में फंसने का काम करते हैं इस हेतु झाबुआ पुलिस द्वारा सुदखोरो के खिलाफ कार्यवाही की गई है एवं यह कार्यवाही आगे निरंतर जारी रहेगी। भांजगड़ी करने हेतु सूदखोरों से अधिक ब्याज दर पर पैसे दिलाकर भांजगड़ी कराने वालों के विरुद्ध भी झाबुआ पुलिस द्वारा कार्यवाही की जावेगी। साथ ही समस्त आमजन से पुलिस अधीक्षक शुक्ल ने अपील की है कि ऋण की आवश्यकता होने पर हमेशा राष्ट्रीय शासकीय पंजीकृत बैंक व अन्य पंजीकृत वित्तीय संस्थानों से ही ऋण लेवे व सूदखोरों के जाल में ने फंसे।
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