छिंदवाड़ा: अवैध रूप से रेत का भंडारण करने वाले आरोपी पर कलेक्टर ने 1लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना किया. कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि 01 दिसंबर 2023 को परासिया के ग्राम चिखलीकला के खसरा नंबर 162/1 रकबा 0.035 हे. जो कि राजस्व अभिलेख में छोटी बाई पति हृदयलाल वगैरह के नाम से दर्ज हैं। इस भूमि पर 24 घनमीटर रेत भण्डारित होना पाया गया। इस संबंध में मौका मौजूद राजकुमार पिता हृदयलाल यदुवंशी द्वारा बताया गया कि यह खनिज रेत उसका हैं, ऐसे में मौका मौजूद खनिज मात्रा संबंध में रॉयल्टी इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया, तब अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अभाव में प्रश्नाधीन रेत मात्रा 24 घनमीटर का मौके पर पंचो के समक्ष राजकुमार पिता हृदयलाल यदुवंशी से जप्त कर आगामी आदेश पर्यंत उनकी ही सुपुर्दगी में प्रदाय किया गया।
चूंकि प्रश्नाधीन भूमि पर किये गये खनिज रेत भण्डारण के लिये कोई वैधानिक अनुमति नहीं प्राप्त की गई हैं। अवैध रेत भण्डारण का प्रकरण तैयार किया गया। आरोपी छोटी बाई पति हृदयलाल वगैरह यह कृत्य मध्यप्रदेश खनिज नियमों के विरूद्ध पाए जाने पर आरोपी छोटी बाई पर रूपये 1000 रूपये, अर्थदण्ड राशि 45000 रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 45000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 91000 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार कुल 90000 रुपए की दुगुना राशि 180000 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।