खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण जारी

भोपाल, 25 अक्टूबर (वार्ता) मध्‍यप्रदेश शासन की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित एक करोड़ 28 लाख 86 हजार पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्‍य दुकानों के माध्‍यम से खाद्यान्‍न का वितरण किया जा रहा है। इसमें अंत्‍योदय श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के पात्र परिवारों को गेंहू, चावल का प्रतिमाह वितरण किया जाता है। माह अक्‍टूबर से गेंहू एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन कर हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कराया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिलों को माह नवम्‍बर के लिये खाद्यान्न का आवंटन जारी कर दिया गया है। पूर्व में प्रदेश को केन्द्र सरकार से गेहूं एवं चावल 40:60 के अनुपात में प्राप्त हो रहा था। वर्तमान में गेहूँ एवं चावल का आवंटन 60:40 अनुपात से प्राप्त हो रहा है। इसी अनुपात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्‍य दुकानों से “पीओएस मशीन” के माध्‍यम से पात्र श्रेणियों के हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित भी किया जा रहा है। अंत्योदय श्रेणी के पात्र परिवार को 35 किलोग्राम (गेंहू एवं चावल) तथा प्राथमिकता श्रेणी के परिवार को प्रति सदस्य, 5 किलाेग्राम के मान से गेंहू और चावल का वितरण किया जा रहा है।
प्रशांत

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