बड़वानी, (नवभारत)।
दीपावली और पड़वा पर्व पर शहर में हिंगोट चलाने की कुप्रथा के कारण पूर्व में कई लोग घायल हुए हैं। इस संदर्भ में नगर के किराणा व्यापारियों और नागरिकों ने एसपी पुनीत गेहलोद को ज्ञापन दिया। एसपी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हिंगोट के निर्माण, क्रय-विक्रय, परिवहन और उपयोग पर जिरो टालरेंस नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसके तहत एसडीओपी दिनेशसिंह चौहान और थाना प्रभारी दिनेशसिंह कुशवाह को कठौर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
गत दिनों थाना परिसर में हुई बैठक में एसडीओपी, तहसीलदार जगदीश वर्मा, थाना प्रभारी, व्यापारी और नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में हिंगोट चलाने की कुप्रथा को रोकने के लिए सुझाव दिए गए और समाज में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई।
यदि हिंगोट निर्माण, भण्डारण या विक्रय की कोई सूचना मिले, तो थाना प्रभारी एवं कंट्रोल रुम को तुरंत सूचित करें। हिंगोट के क्रय-विक्रय और उपयोग पर 29 अक्टूबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
उल्लंघन करने पर धारा 223 बीएनएस और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कठौर कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की जाती है कि वे हिंगोट बनाने में प्रयुक्त सामग्री, जैसे नौसादर और गंधक का विक्रय न करें।
साथ ही बताया कि हार्डवेयर और फर्नीचर व्यापारियों से भी अनुरोध है कि वे हिंगोट के फल में ड्रिल न करें और ऐसे व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दें।