नेशनल लोक अदालत: समझौते से मिला कोर्ट-कचहरी की झंझट से छुटकारा

जबलपुर: नेशनल लोक अदालत शनिवार को आयोजित हुई इसके लिये हाईकोर्ट की तीनों पीठों सहित प्रदेश भर की अदालतों में 1196 खंडपीठे गठित की गई है। जहां आपसी सामंजस्य के आधार पर मामलों का निराकरण किया गया। लंबित प्रकरण व तीन लाख 11 हजार से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को निराकरण के लिये रखा गया। इसके साथ ही विद्युत अधिनियम के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर व जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में उपभोक्ताओं को नियमानुसार विभिन्न छूट प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ, न्यायमूर्ति शील नागू, प्रशासनिक न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया।  उक्त नेशनल लोक अदालत वर्चुअल मोड तथा समस्त कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए फिजिकल मोड से संपन्न हुई जिसमें लगभग 866 प्रकरणों का निराकरण किया गया और लगभग 7,83,78,000/- (राशि रूपये सात करोड़ तेरासी लाख अठहत्तर हजार मात्र) की क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश हुआ।

इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, प्रथम एवं द्वितीय अपील, विविध अपील, राजस्व संबंधी विवाद, चैक अनादरण से संबंधित विवाद, मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु विविध अपील, रिट पिटीशन के मामले के साथ-साथ समस्त समझौता योग्य प्रकरणों को रखा गया। इस नेशनल लोक अदालत में 03 बैंचों का गठन किया गया है जिसमें न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह एवं सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एवं सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन तथा माननीय न्यायमूर्ति विवेक जैन एवं सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल आनंद अवस्थी की बैंचों का गठन किया गया।

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