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खंडवा। बैंक ने किसान की फसल बीमा किश्त काट ली। केंद्र सरकार के पोर्टल पर चढ़ाई ही नहीं। ऐसे कई किसान हैं। कुछ ने उपभोक्ता आयोग खंडवा में केस लगाया। बैंक को फटकार के साथ लाखों रुपए किसानों के खातों में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। इनमें खालवा, छैगांवमाखन व पुनासा तहसील के किसान हैं। पिछले सालों की सोयाबीन व गेहूँ फसल की बीमा राशि इन्हें देना होगा।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जे.पी. सिंह एवं सदस्य अंजली जैन ने फैसला दिया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि खालवा तहसील के ग्राम भड़ंग्या की बीमा प्रीमियम राशि बैंक ऑफ इंडिया शाखा खारकलॉ ने काट ली। किसान से संबंधित जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई। खरीफ 2020 के लिए शासन द्वारा फसल बीमा पोर्टल खोला गया था। इस समय में भी बैंक द्वारा किसान की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई, जिस कारण किसान की सोयाबीन फसल का बीमा नहीं हो पाया। अब आयोग के आदेश के बाद किसान को 47440/रू मिलेंगे।
इन्हें फसल बीमा राशि मिलेगी
छैगांवमाखन के प्रेमनारायण गंगाराम कुशवाह को खरीफ 2020 व खरीफ 2018 की फसल बीमा राशि के 27000/रू मिलेंगे। खालवा तहसील के ग्राम राजपुरा बखार के किसान गेंदालाल आ. रामलाल गुर्जर को 30859/रू, पुनासा तहसील के ग्राम बिजोरामाफी के किसान भवरलाल आ. गजराजसिंह राजपूत को 28141/रू, हरसूद तहसील के राकेश आ. अमरदास राजपूत को 18000/रू तथा खंडवा तहसील के ग्राम मानपुरा कोटाघाट के किसान प्रद्युम्नसिंह रघुनाथसिंह तोमर को 79840/रू मिलेंगे।