जबलपुर: हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक गुरुजी के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर वेतन भुगतान के लिए उपयुक्त आवेदन पेश करने कहा है। दरअसल, जून 2024 से याचिकाकर्ताओं को वेतन भुगतान नहीं किया गया था। जबलपुर निवासी सुरेंद्र सिंह परस्ते, एएस वरकड़े, मदन सिंह वरकड़े और शेर सिंह आर्मो की ओर से कहा गया कि वे पूर्व में गुरुजी के पद पर कार्यरत थे।
कुछ वर्ष बाद उन्हें सहायक अध्यापक के पद के कैडर में शामिल कर लिया गया। इसके बाद उन्हें पुन: गुरूजी के पद पर रिवर्ट कर दिया गया। आवेदकों की ओर से कहा गया कि राज्य शासन को मध्यप्रदेश में गुरुजी के पद पर कार्य करने वालों की बेहतर सेवा शर्तें निर्धारण करने के लिए स्थायी योजना बनाना चाहिये। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।