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रीवा, 27 मार्च, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रीवा संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी. इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा. मतदान के लिए 26 अप्रैल की तिथि का निर्धारण किया गया है.
नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट में कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का क्रम शुरू हो जाएगा. नामांकन पत्र रिटर्निंग आफीसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जाएंगे. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 4 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं. नामांकन पत्रों की जाँच 5 अप्रैल को की जाएगी. उम्मीदवार 8 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं. नाम वापस करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.
मेन गेट बन्द रहेगा
28 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. इस अवधि में कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद रहेगा. कलेक्ट्रेट कार्यालय में आने वाले अधिकारी-कर्मचारी तथा आमजन खनिज कार्यालय के बगल के गेट से परिसर में प्रवेश करेंगे. इन सभी को मुख्य भवन में प्रवेश भवन के मेन गेट में बांई ओर से मिलेगा. नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार मार्तण्ड स्कूल परिसर से सीधे कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर सामने की ओर से मुख्य भवन पहुंचेंगे.
नामांकन पत्र भरते समय केवल 5 व्यक्तियों की होगी अनुमति
रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए 28 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे. आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है. अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे प्रवेश दिया जायेगा.