
इंदौर. कनाड़िया पुलिस ने स्कीम नंबर 140 स्थित स्पा सेंटर के संचालक के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया है. पुलिस ने जोडियाक मॉल के प्रथम तल पर स्थित आइकॉनिक स्पा सेंटर (दुकान नंबर 109) की जांच की थी. इस दौरान संचालक हेमंत पिता बाबूलाल गौर उम्र 27 साल, निवासी गुलमर्ग परिसर द्वारा संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में पुलिस को देना नहीं पाया. इस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. त्योहारों के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने किराएदारों, घरेलू नौकरों और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया है. कनाड़िया पुलिस क्षेत्र में मॉल, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के साथ स्पा, जिम व होटलों की भी जांच कर रही है. थाना प्रभारी की ओर से अलग वर्जन उपलब्ध नहीं कराया है. कनाड़िया थाना प्रभारी तिलक करोले ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर घरेलू नौकरों, कर्मचारियों और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वालों के पुलिस सत्यापन की जांच की जा रही है. इसी दौरान स्पा सेंटर में कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नहीं मिलने पर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है. क्षेत्र में मॉल, दुकानों, स्पा, जिम और होटलों की चेकिंग जारी रहेगी.
