ग्वालियर: देवउठनी ग्यारस के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगामी 20 नवंबर को देवउठनी ग्यारस पर बड़ी संख्या में होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों को देखते हुए विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने और बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के अंतर्गत ग्राम एवं वार्ड स्तर पर सूचना दल गठित किए जाएंगे, वहीं जिला और ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम तथा उड़न दस्तों के माध्यम से विवाह आयोजनों की निगरानी की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में बाल विवाह की घटनाओं को शून्य करने के उद्देश्य से जनजागरूकता और निगरानी गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से बाल विवाह की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अभियान संचालित किया जाएगा।
पंचायतों में ली जाएगी बाल विवाह रोकने की शपथ
देवउठनी ग्यारस के अवसर पर 20 नवंबर को सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में पंच, सरपंच, पंचायत सचिव, अध्यक्ष एवं पार्षद बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ लेंगे। शपथ पत्र पंचायत एवं वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाएंगे। विवाह मुहूर्त से कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी। शासकीय स्कूलों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा शिकायत के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन की जानकारी दी जाएगी। स्वसहायता समूहों की महिलाएं गांवों में सामूहिक चर्चा कर परिवारों को बाल विवाह नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगी।
संवेदनशील परिवारों की पहचान कर दी जाएगी समझाइश
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, ग्राम कोटवारों और पंचायत सचिवों के सहयोग से 18 वर्ष से कम आयु की अविवाहित किशोरियों की जानकारी संकलित की जाएगी। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षकों एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित परिवारों को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों और दुष्परिणामों की जानकारी देकर समझाइश दी जाएगी तथा संभावित बाल विवाह रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
सूचना दल और उड़न दस्ते रखेंगे विवाह आयोजनों पर नजर
प्रत्येक ग्राम एवं वार्ड में शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वसहायता समूहों, शौर्य दल, पंचायत प्रतिनिधियों और सक्रिय नागरिकों को शामिल कर सूचना दल गठित किए जाएंगे। ये दल विवाह आयोजनों की जानकारी रखेंगे और बाल विवाह की आशंका होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के नेतृत्व में गठित उड़न दस्ते सामूहिक विवाह स्थलों का निरीक्षण करेंगे। बाल विवाह पाए जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण
राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रशिक्षित अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में उपयोग करते हुए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें राजस्व, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाएगा।
