इंदौर: इंदौर संभाग में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला बदर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी. उक्त आदेश संभागायुक्त ने मंगलवार वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में दिए हैं. इसके साथ ही गांजे की खेती करने वाले के लिए स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का भी कहा है.संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने आज अवैध मदिरा के क्रय-विक्रय, निर्माण, भण्डारण एवं परिवहन को लेकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक ली. वीडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक में संभागायुक्त लाक्षाकार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संभाग में अवैध रूप से मदिरा का निर्माण, भण्डारण तथा विभिन्न माध्यमों से परिवहन और विक्रय करने वालों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए.
उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर जिला बदर और रासुका की कार्रवाई करें. शराब की दुकानें शहर में नियत समय के बाद भी खुले रहने की जानकारी मिली है, उन पर एक्साइज विभाग कार्रवाई करें. संभागायुक्त ने कहा कि गाँजे की खेती जिन स्थानों पर पकड़ी गई है, वहां के स्थानीय प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी तय करें. उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी, पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ मिलकर कार्रवाई करें. बैठक में संभागायुक्त कार्यालय से आईजी अनुराग, कलेक्टर शिवम वर्मा, आबकारी उपायुक्त इंदरसिंह जामोद सहित संभाग के सभी कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, आबकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.
