
झाबुआ. कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने श्रीलाभ ब्रांड के घी के दो बैचों की बिक्री पर पूरे झाबुआ जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल की जांच रिपोर्ट में दोनों नमूने असुरक्षित पाए गए हैं।
उप संचालक एवं अभिहित अधिकारी डॉ. मुन्नालाल चोपड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने थांदला स्थित संजय कुमार राजेंद्र कुमार जैन के प्रतिष्ठान से श्रीलाभ प्योर घी और श्रीलाभ काउ प्योर घी के नमूने लिए थे। इनमें 500 एमएल पैक के बैच क्रमांक JRO7026 और JRO8026 शामिल हैं।
भोपाल प्रयोगशाला की जांच में दोनों नमूनों में वनस्पति वसा (बीटा साइटोस्टेरॉल) की मौजूदगी और फैटी एसिड संरचना में अनियमितताएं पाई गईं। दोनों नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित शुद्ध घी के मानकों पर खरे नहीं उतरे।
जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने संबंधित दोनों बैचों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए गए है की वे प्रतिबंधित बैचों का घी न बेचें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
