नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (वार्ता) सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत इस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। इससे असंगठित क्षेत्र के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगारों के कल्याण के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार होगी। बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों, कामगार संघों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगार संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा।
बोर्ड का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक असंगठित कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करना तथा उनकी जरूरतों के अनुरूप लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने की दिशा में काम करना है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड केंद्र सरकार को असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने की सिफारिश करेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा संहिता के क्रियान्वयन से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देने और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी बोर्ड को सौंपी गयी है। बोर्ड राज्य स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत गठित कोष और खातों से होने वाले व्यय की भी समीक्षा की जायेगी।

