रहली और गढ़ाकोटा में नदी जल के व्यावसायिक उपयोग पर रोक

सागर। आगामी समय में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों को सुचारू एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सागर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार रहली फिल्टर प्लांट से नदी किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर ऊपर तक तथा गढ़ाकोटा मोठार डेम से नदी किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर ऊपर तक के निर्दिष्ट क्षेत्रों में पेयजल के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग के लिए जल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति पंप या मोटर लगाकर सिंचाई के लिए जल आहरण करना भी प्रतिबंधित किया गया है।

कलेक्टर ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 एवं संशोधित अधिनियम, 2022 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली, तहसीलदार रहली एवं गढ़ाकोटा को संयुक्त निगरानी दल गठित कर नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

 

Next Post

मप्र पुलिस की कई इकाइयों को मिला आईएसओ प्रमाण

Thu Oct 29 , 2026
विशेष संवाददाता भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा थानों एवं कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और जनोन्मुखी बनाने के प्रयासों के तहत अक्टूबर माह में भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा और अलीराजपुर जिले की कई पुलिस इकाइयों को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भोपाल में बैरागढ़ नहीं, बल्कि बागसेवनिया, अशोका […]

You May Like