जबलपुर:पुराना बस स्टैंड स्थित अभिनंदन होटल के संचालक पर फायरिंग करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश सिंह की अदालत ने आरोपी जबलपुर निवासी गोलू उर्फ महेश विश्वकर्मा को पांच वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, सह आरोपी अनूप केवट को दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार, होटल संचालक अश्वनी परिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दशहरे के दिन गोलू का होटल के कर्मचारी से विवाद हुआ था।
इसके बाद सात अक्टूबर 2025 को शाम 4.22 बजे गोलू एक अन्य युवक के साथ दोपहिया वाहन से होटल पहुंचा। वह पिस्तौल लेकर अंदर आया और संचालक पर फायर किया, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद उसने तीन और फायर किए, लेकिन संचालक को गोली नहीं लगी। वारदात के बाद दोनों मौके से भाग गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता के तर्क सुनने के बाद अदालत ने गोलू उर्फ महेश विश्वकर्मा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि अनूप केवट को दोषमुक्त कर दिया।
