लूटपाट के दो आरोपियों को 7 साल की कैद

सीहोर। इंदौर-भोपाल हाईवे पर कुबेरेश्वर धाम के पास बस से यात्रियों को उतारकर मारपीट करने और रुपए व मोबाइल लूटने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने आरोपी आदिल खान और मो. मोहसिन पठान को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है. दोनों आरोपियों पर कुल 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

अभियोजन के अनुसार 3 दिसंबर 25 को अर्जुन मालवीय अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद से भोपाल आया था. वह आष्टा जाने के लिए भोपाल बस स्टैंड से इंदौर जाने वाली बस में सवार हुआ. रात 12.30 बजे बस कुबेरेश्वर धाम के पास रुकी. इसी दौरान दो युवक बस में चढ़े और अर्जुन व सुमित मालवीय के नाम लेकर उन्हें आवाज दी. दोनों के खड़े होने पर आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और कॉलर पकड़कर बस से नीचे उतार लिया. आरोपी उन्हें बाइक पर बैठाकर एक निर्माणाधीन भवन में ले गए. वहां दोनों के साथ मारपीट की. इस दौरान अर्जुन के पास रखे 30 हजार रुपए और मोबाईल छीनकर आरोपी मौके से फरार हो गए.

पीडि़त ने थाने में शिकायत दर्ज कराई मंडी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जुटाए. पुलिस ने आरोपी आदिल खान से लूटा गया सामान जब्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया था. जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया. प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती शाहना रईस ने की.

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