बार-बार धारा 163 लगाकर जनता की आवाज दबाना उचित नहीं : कांग्रेस

ग्वालियर : ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा एक वर्ष में लगभग चार बार धारा 163 लागू किए जाने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने कहा कि कानून का पालन करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है और कांग्रेस पार्टी सदैव कानून एवं व्यवस्था का सम्मान करते हुए उसका पालन करती आई है लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने और आमजन की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लोकतांत्रिक अधिकार को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विपक्ष का दायित्व है कि वह जनता की समस्याओं, जनहित के मुद्दों और सरकार की जनविरोधी नीतियों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाए। लेकिन बार-बार धारा 163 लागू किए जाने से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन जनता की आवाज सुनने के बजाय उसे सीमित करने का प्रयास कर रहा है? जहां विपक्ष के कार्यक्रमों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए जाते हैं, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा के कई कार्यक्रमों में वैसी ही सख्ती दिखाई नहीं देती। प्रशासन की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता और समानता स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध की आवाज को दबाने के बजाय सुनना जरूरी है। प्रशासन को कानून का इस्तेमाल निष्पक्षता के साथ करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के दबाव में। धारा 163 का उद्देश्य शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को बाधित करना।प्रतिबंधात्मक आदेशों का उपयोग आवश्यक परिस्थितियों में ही, उचित आधार पर और बिना किसी भेदभाव के किया जाए, ताकि कानून-व्यवस्था भी बनी रहे और जनता की आवाज उठाने के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

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