जबलपुर। हाईकोर्ट ने जबलपुर व रीवा पुलिस को एक लापता युवक की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर व रीवा के अलावा अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को निर्धारित की है।
जबलपुर निवासी जानकी प्रसाद पटेल की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का 26 वर्षीय पुत्र सुदीप कुमार 14 मार्च 2024 को पुणे से ट्रेन में जबलपुर आ रहा था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने फोन किया, लेकिन वो बंद आ रहा था। सभी रिश्तेदारों, परिचितों युवक के दोस्तों से पता करने के बाद भी युवक की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस में शिकायत के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिला इसलिए हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।