कॉलोनी की निस्तार की जमीन पर कब्जा

हाईकोर्ट ने जमीन के संबंध में मांगा हलफनामा

जबलपुर। कॉलोनी से निकलने वाले पानी निस्तार भूमि को अपना बताकर एक महिला द्वारा कब्जा किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ ने उक्त जमीन के संबंध में हलफनामा पेश करने के आदेश जारी किये है।

पन्ना निवासी दिनेश कुमार मिश्रा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया कि वह वार्ड नम्बर 14 स्थित कॉलोनी के निवासी है। कॉलोनी जिस जमीन में स्थित है उसका रकवा क्रमांक 2418 है। शकुनतला नामक महिला ने कॉलोनी से निकलने वाले पानी निस्तारण की जमीन को अपना बताते हुए कब्जा कर लिया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर महिला का कब्जा हटा दिया गया था। इसके बाद महिला ने पुनः जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिसके कारण निस्तार का पानी कॉलोनी में भर रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पडता है।

अवमानना याचिका में संभागायुक्त सागर, कलेक्टर पन्ना सहित प्रशासनिक अधिकारियों को अनावेदक बनाया गया था। याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने उक्त जमीन के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने पैरवी की।

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