वसूली गई राशि ब्याज सहित वापस करने के निर्देश
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कांस्टेबल से की गई रिकवरी निरस्त कर दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता से वसूली गई राशि छह फीसदी ब्याज के साथ लौटायें। इसके लिये न्यायालय ने प्रक्रिया पूरी करने 45 दिन का समय प्रदान किया है। न्यायालय ने आवेदक को कहा है कि वह इस आदेश की प्रति के साथ फ्रेश अभ्यावेदन पेश करे, जिस पर विचार कर विभाग उचित निर्णय पारित करेगा।
नरसिंहपुर निवासी विद्या सागर पंडा की ओर से दायर मामले में कहा गया है कि वे 31 जनवरी 2017 को कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हुये । उसके बाद 16 जून 2017 को विभाग ने एक आदेश जारी कर उसके खिलाफ 2 लाख 75 हजार रुपए की रिकवरी निकाल दी, इतना ही नहीं रिकवरी उसकी ग्रेच्युटी से काट ली गई। यह रिकवरी अतिरिक्त भुगतान के एवज में की गई। आवेदक की ओर से कहा गया कि मप्र हाईकोर्ट की फुल बेंच ने राज्य शासन की एक अपील पर विस्तृत फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों से वसूली नहीं की जा सकती। सुनवाई के बाद न्यायालय ने फुल बेंच के उक्त फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की।