पत्नी के भरण पोषण पर कोर्ट का फैसला, एसडीएम को हर माह देने होंगे 20 हजार

इंदौर: इंदौर की फैमिली कोर्ट ने गरोठ में पदस्थ एसडीएम को पत्नी के भरण-पोषण के लिए हर महीने 20 हजार रुपए देने का आदेश दिया है. यह राशि अप्रैल 2023 से देय होगी. अदालत ने पहले किए गए भुगतान को कुल बकाया राशि में समायोजित करने के निर्देश भी दिए हैं.प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश डॉ. कुलदीप जैन की अदालत ने यह आदेश एसडीएम राहुल चौहान के मामले में दिया है. उनकी पत्नी निर्मला ने 21 अप्रैल 2023 को भरण-पोषण के लिए आवेदन पेश किया था.

आदेश के मुताबिक, हर महीने की 10 तारीख तक राशि का भुगतान करना होगा. भरण-पोषण की रकम को लेकर इससे पहले भी अदालत में मामला पहुंचा था. 4 मई 2026 को अंतरिम आदेश के जरिए 20 हजार रुपए प्रतिमाह देने के निर्देश दिए थे. भुगतान नहीं होने पर जुलाई 2026 में करीब 5.56 लाख रुपए की बकाया राशि का मामला सामने आया. उस समय राहुल की ओर से 40 हजार रुपए जमा किए जाने की जानकारी दी गई थी. 15 जुलाई को बकाया राशि की वसूली के लिए वारंट जारी करने के निर्देश दिए, जबकि 20 जुलाई को उनके वकील ने भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मांगा था.

ऐसे शुरू हुआ विवाद…
राहुल चौहान और निर्मला का विवाह 16 दिसंबर 2018 को हुआ था. निर्मला का आरोप है कि शादी के बाद दहेज के लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. 17 जुलाई 2022 को विवाद के बाद वह ससुराल छोड़कर अपनी मां के साथ रहने लगीं. बाद में उन्होंने भरण-पोषण के लिए अदालत में आवेदन दिया. वर्ष 2025 में उन्होंने राहुल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत भी दर्ज कराई थी

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