निगमायुक्त ने दो कॉलोनी को अवैध घोषित किया 

छिंदवाडा. नगर निगम क्ष्रेत्र में कुकरमुत्तों की मानिंद अवैध कालोनियां उभर आई है ! नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में निगमायुक्त ने कार्यवाही करते हुए एक साथ दो कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया , निगमायुक्त की इस कार्यवाही से भू-माफियों में हडकंप मच गया है .

दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी छिन्दवाडा द्वारा कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में दीनू पिता महादेव आलोनकर के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।

दीनू पिता महादेव आलोनकर द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सडक़ नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।

आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा म.प्र. कालोनी विकास नियम के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया गया परंतु श्री आलोनकर द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमो के विधिसम्मत न होने के कारण अमान्य करते हुए दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी छिन्दवाडा द्वारा सोनाखार में विकसित की गई कालोनी को मप्र कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अवैध कालोनी घोषित किया गया।

सर्किला पति झनकलाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा खजरी कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में सार्किला पति झनकलाल के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।

सर्किला पति झनकलाल द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सडक़ नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।

आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा म.प्र. कालोनी विकास नियम के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया गया परंतु सर्किला पति झनकलाल द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। सर्किला पति झनकलाल द्वारा प्रस्तुत उत्तर विधिसम्मत न होने के कारण अमान्य करते हुए सर्किला पति झनकलाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी पर विकसित की गई कालोनी को मप्र कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित किया गया।

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