जबलपुर: जिला अदालत ने रामपुरी चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश शिवमोहर सिंह की अदालत ने आरोपी अर्जुन वंशकार, विवेक व राहुल बंशकार को आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा।
जिन्होंने अदालत को बताया कि 5 जनवरी 2025 की सुबह करीब दस बजे सिविल लाईन क्षेत्र स्थित दत्त आर्केट के पास दयाशंकर नामक व्यक्ति की आरोपी अर्जुन बंशकार पिता स्व. रामबहोर बंशकार, विवेक बंशकार पिता सतेन्द्र बंशकार व राहुल वंशकार पिता भीम बंशकार ने पुरानी रंजिश के चलते रामपुरी मछलीनुमा चाकू से दनादन वार कर हत्या कर दी थी। सुबह-सुबह हुई उक्त वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए रक्त रंजित दयाशंकर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
