भाजपा पार्षद कब्जाधारी बहु को एक माह के अंदर बुजुर्ग ससुर का मकान करना होगा खाली


जबलपुर। माता-पिता भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के मामलों में कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने महत्वपूर्ण निर्णय दिये है। कलेक्टर न्यायालय में दायर अपील के दो अलग-अलग प्रकरण में आदेश पारित कर एक प्रकरण भाजपा पार्षद बहु को 87 वर्षीय ससुर का मकान एक माह में खाली करने का फैसला सुनाया है। जबकि दूसरे प्रकरण में बुजुर्ग पिता की संपत्ति पर कब्जा करने वाले बेटे को बेदखल करने का निर्णय दिया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता की अपील स्वीकार करते हुए उनके 50 वर्षीय पुत्र को बेलबाग स्थित मकान व दुकान से एक माह के भीतर कब्जा खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम रांझी द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

भाजपा पार्षद ने मकान के कमरों व दुकान पर जमाया कब्जा, ससुर को किया प्रताडि़त-
87 वर्षीय बुजुर्ग के पक्ष में बहू को एक महीने के भीतर विवादित मकान खाली करने के आदेश के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिमूर्ति नगर निवासी 87 वर्षीय रूपलाल कोरी टेलीग्राफ फैक्ट्री से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उन्होंने अपनी बचत से वर्ष 1986 में 2400 वर्गफुट का भूखंड खरीदकर मकान बनवाया था। उनके पांच पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। श्री रूपलाल कोरी ने कलेक्टर न्यायालय में दायर अपील में बताया था कि उनके दिवंगत पुत्र राकेश कोरी की पत्नी रेनू कोरी, भाजपा पार्षद, डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड क्र. 29 ने मकान के कमरों व दुकान पर कब्जा कर रखा है। मकान पुराना व जर्जर होने के कारण जब उन्होंने मरम्मत का प्रयास किया, तो उसमें बाधा उत्पन्न की गई। इसके चलते वयोवृद्ध अवस्था में उन्हें मानसिक व व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

एसडीएम ने बेदखली का आवेदन पारिवारिक बता कर दिया था निरस्त-
बुजुर्ग रूपलाल कोरी ने पहले अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) अधारताल के समक्ष बेदखली का आवेदन किया था। एसडीएम न्यायालय ने 15 मई 2026 को इसे संपत्ति व बंटवारे का पारिवारिक विवाद बताते हुए आवेदन निरस्त कर दिया था और सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इस आदेश के खिलाफ अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां से समयबद्ध अपील निराकरण के निर्देश के बाद कलेक्टर न्यायालय में अपील दायर की गई। कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के दौरान अनावेदिका पार्षद रेनू कोरी ने तर्क दिया कि उक्त भवन का पुनर्निर्माण उनके स्वर्गीय पति (चिकित्सक) की आय से हुआ था। पति के निधन के बाद वे और उनका बेटा इसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं और वे एक विधवा व शारीरिक रूप से अस्वस्थ महिला हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि संपत्ति को लेकर व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) में मामला लंबित है, अत: वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बेदखली की कार्रवाई उचित नहीं है। प्रकरण में विस्तृत सुनवाई के बाद कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने एसडीएम अधारताल के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने पाया कि अनावेदिका के पास अन्य वैकल्पिक आवास भी उपलब्ध है।

वयोवृद्ध माता-पिता को स्वअर्जित संपत्ति में शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार-
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वयोवृद्ध माता-पिता को अपनी ही स्वअर्जित संपत्ति में शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान व संपत्ति संरक्षण को सर्वोपरि मानते हुए कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि रेनू कोरी आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर अपने परिवार और सामान सहित इस मकान से कब्जा समाप्त करें। एक माह का समय बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, लेकिन इस अवधि के दौरान अपीलार्थी के सम्मान, सुरक्षा या संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई कृत्य नहीं किया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने आदेश में तहसीलदार अधारताल और थाना प्रभारी गोहलपुर को समय-सीमा के भीतर इसका विधिवत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।

वसीयत के बाद पिता को किया बेघर, दो आलीशान मकान बना लिए –
जानकारी के अनुसार मदन महल निवासी 70 वर्षीय बसंत कुमार रामचंदानी ने कलेक्टर न्यायालय में अपनी अपील में बताया था कि बेलबाग मेन रोड स्थित 1050 वर्गफुट का दो मंजिला मकान में दुकानें भी शामिल हैं उन्होंने वर्ष 1983 में अपनी कमाई से खरीदा था। वर्ष 2016 में उन्होंने अपने पुत्र सुनील कुमार रामचंदानी के पक्ष में इस संपत्ति की एक वसीयत पंजीकृत कराई थी। बुजुर्ग का आरोप था कि वसीयत निष्पादित होने के बाद पुत्र द्वारा उन्हें शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताडि़त किया जाने लगा और उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2025 में उक्त वसीयत को विधिवत निरस्त करा दिया था। पिता के अनुसार, पुत्र संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठा रहा और खुद के दो आलीशान मकान खेरमाई मंदिर के सामने कृपाल चौक गुप्तेश्वर वार्ड एवं मदन महल रोड महानद्दा में होने के बावजूद पिता को दर-दर भटकने पर मजबूर कर दिया। इनमें से कृपाल चौक स्थित मकान से पुत्र को 80 हजार रूपये मासिक किराया प्राप्त होता है, वहीं महानद्दा स्थित बंगले में वह परिवार सहित ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है।
एसडीएम कोर्ट ने नहीं दिया था स्पष्ट आदेश-
इससे पहले बुजुर्ग पिता ने एसडीएम रांझी के समक्ष बेदखली का आवेदन दिया था। एसडीएम न्यायालय ने 22 अप्रैल 2026 को आदेश देते हुए कहा था कि यह विवाद संपत्ति को लेकर है और भरण-पोषण का मामला नहीं बनता अत: पुत्र को केवल यह निर्देश दिया गया कि वह पिता से वाद-विवाद न करे और उन्हें शांतिपूर्वक रहने दे। मकान खाली कराने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश न होने के कारण व्यथित पिता ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 16 के तहत कलेक्टर न्यायालय में अपील दायर की थी।

अत्यंत चिंताजनक, बुजुर्ग पिता को पुत्र से प्रताडऩा झेलनी पड़ी
कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों के तर्कों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद पारित आदेश में कहा कि वयोवृद्ध पिता को अपनी स्वअर्जित संपत्ति में जीवन के अंतिम पड़ाव में बिना किसी विवाद व शांतिपूर्वक रहने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज के लिए यह अत्यंत चिंताजनक है कि एक बुजुर्ग पिता को अपने ही पुत्र से प्रताडऩा झेलनी पड़े। पुत्र सक्षम है और उसके पास रहने के अन्य साधन उपलब्ध हैं, इसलिए उसे पिता की संपत्ति से पृथक रहना चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिक के सम्मान और स्वास्थ्य पर कोई आंच न आए कलेक्टर सिंह ने प्रकरण में अनावेदक पुत्र सुनील कुमार रामचंदानी को आदेशित किया कि वह परिवार और सामान सहित एक माह के भीतर संपत्ति का कब्जा खाली कर पिता को सौंपे। साथ ही तहसीलदार रांझी और थाना प्रभारी बेलबाग को इस आदेश का समय-सीमा के भीतर कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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