राशन वितरण: शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता-सहायक विक्रेता पर FIR

सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के अनुविभाग रहली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान समनापुर कला के विक्रेता एवं सहायक विक्रेता द्वारा राशन वितरण में गंभीर अनियमितताएं किया जाना पाया गया। जांच में 3 लाख 20 हजार 780 रुपये के खाद्यान्न का अपयोजन पाया गया।

इसके अतिरिक्त विक्रेता एवं सहायक विक्रेता द्वारा हितग्राहियों के POS मशीन में एंट्रीज कर पर्ची निकालने के बाद राशन वितरण न कर नगद राशि दिए जाने संबंधी गंभीर अनियमितताएं की गईं।उनका यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की विभिन्न कंडिकाओं का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के आदेशानुसार विक्रेता सीमा दांगी एवं सहायक विक्रेता महीप सिंह के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, रहली द्वारा थाना रहली में FIR दर्ज कराई गई है।

 

 

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