भिंड: जिले के ग्राम पुलेह का पुरा में पत्नी की हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।यह वारदात 26 जून 2025 को हुई थी, जब आरोपी जबर सिंह ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी डोली की हत्या कर दी थी। घटना से एक रात पहले आरोपी जबर सिंह अपनी पत्नी के साथ अंतरंग क्षणों का वीडियो बना रहा था।
पत्नी डोली ने इसका कड़ा विरोध किया। इसी बात को लेकर सुबह दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी के साथ मारपीट की और पैर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त किया था। मोबाइल की जांच में रात को बनाई गई वही वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई, जिसे पुलिस ने कोर्ट में अचूक साक्ष्य के रूप में पेश किया। इस केस की सुनवाई 15 महीनों तक कोर्ट में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के सामने 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मोबाइल में मिली रिकॉर्डिंग और मजबूत गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
