सड़क पर गणेश पंडाल से उठे बड़े सवाल, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

इंदौर. शहर की सड़कों पर धार्मिक आयोजनों के नाम पर लगने वाले पंडालों से यातायात और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होने का मुद्दा अब हाई कोर्ट पहुंच गया है. जयरामपुर कॉलोनी रोड पर गणेश पंडाल लगाए जाने से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नगर निगम, पुलिस और प्रशासन से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि सड़क पर होने वाले ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए अनुमति की क्या व्यवस्था है और नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जाती है.

मंगलवार को एकलपीठ के न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता मनोज की ओर से अधिवक्ता रविंद्र मार्तंड देशपांडे ने पक्ष रखा. याचिका में कहा कि जयरामपुर कॉलोनी रोड पर गणेश पंडाल लगाए जाने से लोगों को परेशानी होती है और यातायात भी प्रभावित होता है. पंडाल के बजाय नगर निगम की पानी की टंकी के पास खाली प्लॉट पर आयोजन की अनुमति देने की मांग भी की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़, सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग और तेज आवाज में बजने वाले संगीत के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर समुदाय को धार्मिक आयोजन करने का अधिकार है, लेकिन आयोजन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो. मामले में कोर्ट ने प्रशासन से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि धार्मिक आयोजनों के लिए अनुमति की सीमा और शर्तें क्या होंगी, नियम टूटने पर कौन-सी कार्रवाई होगी और बिना अनुमति सड़क पर धार्मिक आयोजन करने वालों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे. संबंधित पक्षों को चार सप्ताह में जवाब देना है. अगली सुनवाई में दूसरे पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इस मामले को जनहित याचिका में बदलकर सड़क पर होने वाले धार्मिक आयोजनों के व्यापक मुद्दे पर भी सुनवाई कर सकता है.

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