पति की हत्या करने पर पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

छिंदवाड़ा. पति शराब पीकर पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उसे मारपीट करता था तो पत्नी ने कुल्हाड़ी मार कर पति की हत्या कर दी. उक्त मामले में विचारण के बाद न्यायालय ने पत्नी को आजीवन कारवास की सजा सुनाया है. सहा. जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 11 सितंबर को 2023 को मृतक शिवलाल उसके घर पर पड़ा था तब मृतक का भाई सहीलाल भलावी, बहु चैनवती एवं गांव का टेकचंद के साथ शिवलाल के घर पहुंचा था तब उसने देखा कि उसका भाई शिवलाल भलावी सीढ़ी के पास जमीन मे पडा हुआ है.

शिवलाल की मृत्यु हो चुकी थी. इसके बाद मृतक के भाई सहीलाल भलावी ने मृतक भाई की पत्नी मोल्लो बाई से पूछा की शिवलाल को किसने मार दिया तो मुल्लो बाई ने उसे बताई की आज 11 सितंबर 2023 को सुबह घर के सामने वाले कमरे में मेरे पति शिवलाल शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और मेरे चरित्र पर शंका कर रहे थे और गलत बात बोल रहे थे जो मुझसे सुना नही जा रहा था उसी समय मेरे पति मेरे सिर के बाल पकड़कर मुझे जमीन पर नीचे गिराने लगे तब मैं किसी तरह से उनका हाथ अपने बालो से खींचकर छुड़ाई तो मेरे सिर के बाल खिंचकर टूट गये और उनकी मु_ी में फंस गये जिससे मुझे दर्द हुआ तब वही पास में रखी कुल्हाड़ी से शिवलाल के सिर पर और कान के पास पीछे तरफ दो-तीन बार मार दी, जिससे वो वही जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई. । उक्त घटना की रिपोर्ट थाना रावनवाड़ा में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी के खिलाफ अपराध घटित करना पाये जाने पर संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जहां गौतम सिंह गुजरे अपर सत्र न्यायाधीश परासिया ने आरोपी मुल्लो बाई पति स्व. शिवलाल भलावी 45 वर्ष निवासी ग्राम हथियागढ़ को धारा 302, 201 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 6,000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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