भिंड, 21 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने गोहद विधानसभा क्षेत्र के बहुचर्चित कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड मामले में साक्ष्यों के अभाव में पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य सहित सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
भिंड की विशेष न्यायालय में कल इस मामले की सुनवायी के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपने-अपने तर्कों को रखा। वर्ष 2009 में हुए विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पर्याप्त सबूत न होने की बात कही। इस आधार पर न्यायालय ने पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य सहित सभी छह आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।
लोक अभियोजन के अनुसार जिले के गोहद क्षेत्र के एंडोरी थाना अंतर्गत वर्ष 2009 में कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव एक राजनीतिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। तभी कुछ लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। विधायक माखनलाल जाटव पर हमले के दौरान गोलियां चलाई गई थी, इस कारण उनकी मौत हो गई थी। यह हत्या का अपराध एंडोरी थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तेज नारायण शुक्ला (मृत्यु हो चुकी) को बनाया गया था। इसके अलावा सहयोगी आरोपियों में पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य, शेर सिंह, मेवाराम शर्मा, सेठी कौरव, गंधर्व कौरव, केदार सिंह, राम रूप सिंह को बनाया गया था।